सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया,
सूरजपुर। पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सूरजपुर की अदालत ने आरोपी पति बुधवार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी माना।
विवाद के बाद पत्नी की डंडे से पिटाई
मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का है। पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल 2023 को केदारपुर निवासी मंगल साय ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार साय अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई के साथ गांव में नया मिट्टी का मकान बना रहा था।
14 अप्रैल 2023 की शाम किसी बात को लेकर बुधवार साय और उसकी पत्नी समुन्द्री बाई के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान बुधवार साय ने पत्नी के साथ मारपीट की। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मंगल साय और उसका छोटा भाई मौके की ओर गए, लेकिन डर के कारण उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया।
पुलिस के अनुसार कुछ देर बाद बुधवार साय ने बताया कि उसने पत्नी को मिट्टी लमने के लिए कहा था, लेकिन उसके मना करने पर गुस्से में आकर डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
मंगल साय की रिपोर्ट पर प्रेमनगर थाने में अपराध क्रमांक 37/2023 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला कायम किया गया।
विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पेश हुआ आरोप पत्र
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल द्वारा की गई। पुलिस ने जांच के दौरान मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपी बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम केदारपुर को गिरफ्तार किया।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के समक्ष पेश किया। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने पैरवी की।
साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध प्रमाणित
प्रकरण की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के समक्ष हुई। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 7 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आरोपी बुधवार साय के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
करीब तीन साल से अधिक समय तक चले इस मामले में अदालत के फैसले के बाद पत्नी की हत्या के दोषी पति को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।