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स्कूल के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, कोटपा अधिनियम के तहत गुमटी संचालक पर ₹500 का जुर्माना

Priyanshu Ranjan

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के समीप निरीक्षण में मिली अनियमितता, दोबारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देश पर जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जयनगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के समीप एक गुमटी के निरीक्षण के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत ₹500 का जुर्माना लगाया गया।

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निरीक्षण दल ने संचालक को भविष्य में स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का पालन करें, ताकि बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखा जा सके।

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