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रतलाम में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट,धरना-रैली व ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध,आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

Priyanshu Ranjan

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भरत शर्मा की रिपोर्ट

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रतलाम 19 फरवरी /भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित्त एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने और कमेंट करने, धरना-रैली व ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

अपर कलेक्टर एंव अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्वत के आदेशानुसार किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, साम्प्रदायिक संदेश एव उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलुस तथा ध्वनि विस्तार यंत्रो के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा ।

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