Skip to main content

AAJ24

[state_mirror_header]

इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी के खिलाफ FIR खारिज नहीं

Aaj 24
By Aaj 24

बेंगलुरु। में AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज कर दी। निकिता के वकील ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये बताता हो कि निकिता अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल थी।

- Advertisement -

बच्चों को जहर देकर कपल ने सुसाइड किया ,जानें पूरा मामला

- Advertisement -

निकिता के वकील की इस दलील पर जस्टिस एसआर खन्ना ने FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में गड़बड़ी वाली जांच का सवाल ही नहीं उठता है। आप (निकिता) जांच क्यों नहीं चाहती हैं?

See also  परभणी हिंसा- राहुल गांधी मृतक सोमनाथ के परिवार से मिले
Share This Article