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MP/एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वालो पर बड़ी कार्रवाई: चिकलाना ड्रग्स फैक्ट्री के आरोपी दिलावर खान व परिवार की 16.16 करोड़ की संपत्ति फ्रीज,आदेश जारी

Priyanshu Ranjan

भरत शर्मा की रिपोर्ट

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रतलाम, 05 अप्रैल मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतलाम पुलिस ने बड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए थाना कालूखेड़ा क्षेत्र में ड्रग्स फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति पर शिकंजा कसा है। SAFEMA न्यायालय ने आरोपियों की 16 करोड़ 16 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।

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पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के अंतर्गत संपत्ति फ्रीज कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

जानकारी के अनुसार थाना कालूखेड़ा अंतर्गत ग्राम चिकलाना में संचालित अवैध ड्रग फैक्ट्री से जुड़े आरोपियों की कुल 55.70 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को फ्रीज कराने हेतु प्रस्ताव न्यायालय भेजा गया था। इसमें से SAFEMA न्यायालय ने 16.16 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिलावर खान व उसके सहयोगी लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त थे। इस अवैध कारोबार से उन्होंने बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जिनका कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया। जांच अधिकारी ने NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय से आदेश प्राप्त किए।

फ्रीज की गई संपत्तियों में आरोपी दिलावर खान, अजहर खान, मुमताज बी एवं इमरान खान की कुल 16 करोड़ 16 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति शामिल है।

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पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए ऐसे मामलों में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई की जाएगी।

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