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नशीले इंजेक्शन तस्करी पर बड़ा फैसला: एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास, 1 लाख जुर्माना…

Priyanshu Ranjan

नशीले इंजेक्शन तस्करी पर कड़ा प्रहार: एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई,

सूरजपुर।नशीले इंजेक्शनों और दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ सूरजपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई को न्यायालय से भी बड़ी पुष्टि मिली है। बसदेई चौकी पुलिस द्वारा पकड़े गए नशीले इंजेक्शन तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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मामले के अनुसार, 27 जनवरी 2025 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी, पिता शेख हामीद अंसारी (30 वर्ष), निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक CG 16 9664 से गिरफ्तार किया था।

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तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन बरामद किए गए थे। पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों को जब्त कर अपराध क्रमांक 61/25, धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा था।

प्रकरण की विवेचना एसआई सकलू राम भगत द्वारा की गई, जिसमें पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय, सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई।

सुनवाई पूर्ण होने के बाद न्यायालय ने प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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इस निर्णय से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस और न्याय व्यवस्था की सख्ती एक बार फिर स्पष्ट रूप से सामने आई है।

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