सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित हेड कांस्टेबल शेख तालिब परिवार डबल मर्डर केस में करीब दो साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब फैसले का इंतजार है। मामले की सुनवाई सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब 8 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाए जाने की जानकारी सामने आई है।
यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है, जब सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक शेख तालिब के परिवार पर हमला हुआ था। इस वारदात में उनकी पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
13 अक्टूबर की रात हुई थी दोहरी हत्या
घटना की रात आरोपियों ने शेख तालिब के निवास पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस जांच के दौरान मां-बेटी की हत्या और नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े आरोप सामने आए। मामले ने सूरजपुर सहित पूरे प्रदेश में व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की थी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए गए।
चार आरोपी दोषी करार
मामले में कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया है।
अब अदालत द्वारा 8 अक्टूबर को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
मुख्य आरोपी के निर्माण पर हुई थी कार्रवाई
घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी से जुड़े कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी। मामले को लेकर उस समय स्थानीय स्तर पर काफी आक्रोश देखने को मिला था।
परिजनों को सजा के फैसले का इंतजार
मृतकों के परिजन लंबे समय से न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह मां और मासूम बच्ची की हत्या हुई, उसके लिए उन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।
फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाए जाने की तारीख को देखते हुए सूरजपुर न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की जानकारी है। पुलिस और प्रशासन की नजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।
महत्वपूर्ण: खबर में “कभी भी फैसला आ सकता है” के बजाय “8 अक्टूबर को सजा पर फैसला” लिखना अधिक सटीक रहेगा, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोषसिद्धि हो चुकी है और सजा की घोषणा की तारीख 8 अक्टूबर बताई गई है।