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रतलाम पुलिस की कार्रवाई ; ड्रग्स तस्करी से अर्जित 65.70 करोड़ की अवैध संपत्तियों को SAFEMA न्यायालय से फ्रीज कराएगी,तस्करी से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति

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भरत शर्मा की रिपोर्ट

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रतलाम, 2 जनवरी। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत रतलाम पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए अर्जित की गई संपत्तियों को न्यायालय द्वारा पुलिस कार्रवाई के तहत फ्रिज करवाया गया है फ्रिज करवाई गई संपत्ति 65 करोड़ 70 लाख से अधिक की है। तस्करी में आरोपी गुमान सिंह, मुनव्वर और शरीफ लिप्त रहे

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पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा श्री विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत फ्रीज कराने के लिए कार्रवाई की गई है।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि नीचे उल्लेखित तीनों आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहे हैं तथा इस अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश प्राप्त कराने के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई।

गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर, निवासी अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम। 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए।

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मुनव्वर पिता गुलाब ख़ां मेवाती, निवासी ग्राम उमठ पालियां, जिला रतलाम डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

शरीफ पिता याकूब ख़ां मेवाती, निवासी ग्राम उमठपालिया, जिला रतलाम अवैध अफीम एवं डोडाचूरा की तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 202/2017, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,00,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

फ्रीज करवाई जा रही अचल संपत्तियों का विवरण

गुमानसिंह गुर्जर की माता के नाम कृषि भूमि — क्षेत्रफल 9.00 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹9,00,00,000/-

मुनव्वर पिता गुलाब ख़ां एवं उसके परिवार के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 9.8700 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹48,70,00,000/-

शरीफ पिता याकूब ख़ां मेवाती के नाम कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.6000 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹8,00,00,000/-

तीनों आरोपियों की कुल अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य: ₹65,70,00,000/- (पैंसठ करोड़ सत्तर लाख रुपए)

आपराधिक गतिविधियों में ना हो उपयोग संपत्ति का

रतलाम पुलिस द्वारा यह कार्रवाई इस उद्देश्य से की गई है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित संपत्तियों का पुनः किसी भी आपराधिक गतिविधि में उपयोग न हो सके। उक्त प्रकरणों को SAFEMA कोर्ट, मुंबई में प्रस्तुत किया गया है। रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर, प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। समाज को नशामुक्त बनाने हेतु आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

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