भरत शर्मा की रिपोर्ट
रतलाम 19 जूनजान से मारने की धमकी देकर एवं इच्छा के विरुद्ध महिला के साथ बलात्कार करने की आरोपी को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 का जुर्माना लगाया l
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 26 मई 2019 की रात्रि की है l आरोपी लाल बिहारी पिता मडिया मुनिया उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम धोलपुर जिला रतलाम के विरुद्ध पीड़िता ने रिपोर्ट की थी l जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह भोपा को नारियल चढ़ाने के लिए ग्राम देवका गई थी l नारियल चढ़ाने के बाद वहां से ग्राम ठिकरिया आ गई थी l वहां से पैदल पैदल बाजना जा रही थी l वहां सूरज बड़ला रोड स्कूल के सामने पर पहुंची तो वहां आरोपी लाल बिहारी मोटरसाइकिल लेकर आया और बोला कि मैं घर छोड़ देता हूं l आरोपी उसे ग्राम कानवा छावनी ले गया और जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से खत्म कर दूंगा l पीड़िता मोटरसाइकिल से कूद गई थी लेकिन आरोपी ने पकड़ लिया l घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पति को दी l इसके बाद आरोपी लाल बिहारी के विरुद्ध पुलिस थाना बाजना में अपराध पंजीबद्ध हुआ l
प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट थी सकारात्मक
प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर बजाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया l इसके बाद 44 तारीखों में प्रकरण का निराकरण करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी को भादवि की धारा 366 में 8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 का जुर्माना धारा 376 (1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 का जुर्माना तथा धारा 506 भाग 2 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 का जुर्माना लगाया l प्रकरण में आरोपी एवं पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक रही थी l शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने पैरवी की l