भरत शर्मा की रिपोर्ट

रतलाम 12 मार्च पत्रकार एवं कांग्रेस कार्यकर्ता हिम्मत जैथवार को कथित रूप से 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।तात्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे को इंदौर उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर व्यक्तित्व रूप से उपस्थित होकर आरोपो पर जवाब देने का आदेश दिया
याचिकाकर्ता हिम्मत जैथवार की ओर से अधिवक्ता नवेंदु जोशी तथा रोहित शर्मा ने पक्ष रखा उल्लेखनीय है कि संजीव केशव पांडे वर्तमान में धार जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
जानकारी के अनुसार रतलाम नगर निगम चुनाव के दौरान 19 जुलाई 2022 को तत्कालीन वित्त मंत्री तथा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आचार संहिता के दौरान चुनाव प्रचार के लिए रतलाम आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पत्रकार हिम्मत जैथवार ने उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास किया । इस पर प्रशासन ने नाराज होकर , एक तरफा कार्यवाही कर 20 जुलाई को हिम्मत को अर्धरात्रि में घर से धारा 151 में गिरफ्तार कर स्टेशन थाना में निरुद्ध किया । 21 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव करने पर बमुश्किल हिम्मत को तत्कालीन एसडीएम पांडे के सम्मुख पेश किया गया । जहां हिम्मत द्वारा प्रस्तुत जमानत के बांड तथा कागजात को स्वीकार करने के बाद भी पांडे ने उन्हें जमानत देने के स्थान पर , नियम विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेज दिया
बाद में उन्हें 5 दिन बाद 26.7.2022 को जमानत दी हिम्मत ने अभीरक्षा में 5 दिन तक अवैध रूप से निरुद्ध करने के खिलाफ तात्कालीन एसडीएम पांडे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कि। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तात्कालीन एसडीएम पांडे को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर हिम्मत जैथवार द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने का आदेश दिया
