भरत शर्मा की रिपोर्ट

रतलाम /नगर निगम कार्यालय के सामने निर्माणाधीन गोल्ड कॉम्प्लेक्स की जमीन के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इंदौर निवासी सराफा कारोबारी की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने कॉलोनाइजर मनीष सुराणा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

पुलिस से जानकारी के अनुसार इंदौर के सिलीकान सिटी निवासी फरियादी देवेन्द्र सोनी पिता स्व. राजेन्द्रकुमार सोनी ने लिखित शिकायत की है। शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने कालोनाइजर मनीष सुराणा के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।
फरियादी सोनी ने बताया कि वे इंदौर में श्री ज्वेलर्स नाम से सोना-चांदी का व्यवसाय संचालित करते हैं और मूलतः रतलाम जिले के निवासी हैं। देवेंद्र के परिचित मनीष सुराणा जमीन दलाल एवं कालोनाइजर का कार्य करते हैं। 2024 में फरवरी सुराणा इंदौर स्थित निवास पर आए और रतलाम शहर की गोल्ड काम्पलेक्स स्थित भूमि का सौदा कराने की बात कही।
सुराणा ने दो आम मुख्त्यारनामा (पावर आफ आटर्नी) दिखाए, जिनमें मेहरूननिसा पुत्री अब्दुल गफ्फार खान निवासी छोटी सरवन बांसवाड़ा, राजस्थान एवं नासिर खान पुत्र सलीम खान निवासी बाईजी का वास रतलाम को पक्ष-1 तथा स्वयं को मुख्त्यारग्राही
भूमि सर्वे क्रमांक 105 रकबा 0.20 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 106 कुल रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कस्बा रतलाम में दर्शाई गई। मुख्त्यारनामा पर ई-स्टाम्प संलग्न नहीं थे। पूछताछ पर सुराणा ने कहा कि ई-स्टाम्प नासिर खान के पास हैं।
भूमि को लेकर दीवानी वाद लंबित होने की बात पर आश्वासन दिया गया कि फैसला पक्ष में आने की संभावना है अन्यथा बयाना राशि लौटा दी जाएगी।
62 करोड़ में हुआ सौदा
देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि प्रारंभिक मांग 70 करोड़ रुपए की थी, जिसे मोलभाव के बाद 62 करोड़ रुपए तय किया गया। चार दिन बाद सुराणा इंदौर पहुंचे और टाइप सौदा चिट्ठी दिखाई, जिसमें 35 लाख रुपए बयाना प्राप्ति का उल्लेख था। गवाह के रूप में नरेन्द्र पटेल एवं कमलेश पंथी की उपस्थिति में 35 लाख रुपए नकद दिए गए। बाद में ई-स्टाम्प नहीं देने पर संदेह हुआ।
देवेंद्र रतलाम आकर नासिर खान से मिले तो उसने किसी प्रकार का मुख्त्यारनामा निष्पादित करने से इनकार किया, हालांकि पांच लाख रुपए मिलने की बात कही। शेष 30 लाख रुपए मनीष सुराणा के पास होना बताया। तब मामले में गड़बड़ नजर आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई।
अवैध कॉलोनी की हुई है शिकायत
मनीष सुराणा के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। रतलाम ग्रामीण तहसील के राजस्व निरीक्षक करमचंद डोडियार ने अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच जारी
स्टेशन रोड थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दस्तावेजों की सत्यता, धनराशि के लेनदेन और संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



