अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए आधार हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं; UIDAI को दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध
रायपुर, 28 अक्टूबर 2025 (अपडेटेड)
छत्तीसगढ़ में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूर्णतः ऑनलाइन CRS पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 2023 में लॉन्च किए गए संशोधित पोर्टल में प्रारंभिक तकनीकी समस्याओं का समाधान हो चुका है, और सभी रजिस्ट्रारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज।
-अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए स्कूल सर्टिफिकेट, शपथ-पत्र आदि वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड हेतु मान्य।
– अप्रैल 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन जारी।
– पुराने मैन्युअल प्रमाण पत्रों को भी पोर्टल पर डिजिटल किया जा सकता है।
QR कोड विवाद: कुछ जिलों में केवल QR कोड युक्त प्रमाण पत्र स्वीकार किए जा रहे थे; राज्य सरकार ने UIDAI हैदराबाद से सभी आधार केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।
वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारू है और जिला स्तर पर निरंतर प्रशिक्षण जारी है।
 
							 
		 
		 
		 
			
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		