रायपुर, 20 अगस्त 2026।
कवर्धा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 17 अगस्त 2026 को जिले के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अन्य प्रांत हरियाणा की मदिरा का अवैध परिवहन करने तथा कच्ची महुआ शराब का विक्रय करने वाले कुल दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मदिरा, महुआ लाहन और परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 8 लाख 16 हजार 310 रुपये की सामग्री जब्त की गई।
यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा एवं कलेक्टर के निर्देश तथा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई।
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय ने बताया कि 17 अगस्त को आबकारी चेक पोस्ट चिल्फी के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री रामानंद दीवान द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान चार पहिया वाहन क्रमांक एचआर 36 एबी 0487 की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 5.25 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद हुई, जिस पर “सेल फॉर हरियाणा” अंकित था।
मदिरा को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी विक्रम सिंह पिता आजाद सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम अमलीडीह, पोस्ट बरगड़ा, जिला बेमेतरा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) एवं 36 के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
विभाग द्वारा जिले में कच्ची महुआ शराब के अवैध निर्माण एवं विक्रय के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कच्ची महुआ शराब तथा करीब 200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया गया। अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
उक्त कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक श्री विद्यासिंह परमार, श्री इम्तियाज खान तथा आबकारी आरक्षक श्री भूपेंद्र साहू, सुश्री कामिनी भुआर्य, मेघा ध्रुव एवं सीमा नेताम का विशेष योगदान रहा।




