अंबिकापुर। जमीन बेचने के नाम पर 65 वर्षीय बुजुर्ग से 18 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन जमीन कारोबारियों ने बुजुर्ग की जमीन का अलग-अलग लोगों के नाम दो बार बिक्री अनुबंध कराया और बाद में जमीन के सौदे से मिले 18 लाख रुपए का चेक लेकर रकम निकाल ली। रकम वापस मांगने पर बुजुर्ग को कथित तौर पर धमकाया गया और पुलिस में शिकायत करने पर जेल भेजने की बात कही गई।
पीड़ित की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जमीन बेचने के लिए तीन लोगों से हुआ संपर्क
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र के पाठकपुर निवासी रामनाथ यादव (65) की जमीन अंबिकापुर से लगे ग्राम चिखलाडीह में स्थित है। जमीन बेचने के सिलसिले में उसका परिचय ग्राम रनपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम अंसारी, संजय पार्क कॉलोनी निवासी किशन तिवारी और दर्रीपारा निवासी अनिकेत चौधरी से हुआ। पीड़ित के अनुसार, तीनों ने जमीन की बिक्री में मदद करने का भरोसा दिलाया।
शिकायत के मुताबिक, 10 अक्टूबर 2025 को उप पंजीयक कार्यालय में जमीन का बिक्री अनुबंध रंजू देवी के नाम कराया गया। इसके करीब दो महीने बाद 3 दिसंबर 2025 को तीनों आरोपियों ने जमीन का सौदा दुखु खमारी के साथ 50 लाख रुपए में तय होने की बात कही। इसके बाद उप पंजीयक कार्यालय में दोबारा बिक्री अनुबंध कराया गया।
इसी दौरान दुखु खमारी द्वारा जमीन मालिक रामनाथ यादव के नाम 18 लाख रुपए का चेक दिया गया।
18 लाख का चेक लेकर कथित तौर पर दी धमकी
पीड़ित का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उससे 18 लाख रुपए का चेक ले लिया। इसके बाद उसे बताया गया कि जमीन का दो बार अनुबंध हो चुका है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर उसे जेल भेजने की धमकी भी दी गई।
बाद में चेक के जरिए 18 लाख रुपए की रकम खाते से निकाल ली गई।
9 लाख पुलिस और 5 लाख कलेक्टर के बाबू को देने का दावा
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि रकम निकालने के बाद आरोपियों ने उसे बताया कि 18 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए पुलिस को, 5 लाख रुपए कलेक्टर के बाबू को और 4 लाख रुपए उप पंजीयक को दिए गए हैं।
आरोपियों ने कथित तौर पर यह भी कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के समय मिलने वाली शेष रकम उसे दे दी जाएगी।
इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस मामले में लेन-देन, जमीन के दस्तावेजों और आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।
तीन आरोपियों के खिलाफ BNS में अपराध दर्ज
मामले में शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद इस्लाम अंसारी, अनिकेत चौधरी और किशन तिवारी के खिलाफ धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस अब जमीन के बिक्री अनुबंध, बैंक खाते से हुई रकम की निकासी, चेक और अन्य दस्तावेजों की जांच के साथ आरोपियों से पूछताछ की दिशा में आगे बढ़ रही है।
यह मामला जमीन के सौदे में बुजुर्ग से कथित धोखाधड़ी और रकम की निकासी से जुड़ा है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।