सूरजपुर: गमछे से गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 20-20 हजार जुर्माना; डॉग स्क्वायड-कॉल डिटेल्स ने खोला राज

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सूरजपुर। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सोहन के खेत में फेंक दिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में डॉग स्क्वायड की सूंघने की क्षमता, लास्ट सीन थ्योरी और कॉल डिटेल्स ने अपराधियों का पूरा प्लान बेनकाब कर दिया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने हत्यारी पत्नी लक्ष्मी देवांगन और प्रेमी रामकुमार केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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घटना 2 जनवरी 2024 की शाम की है, जब ग्राम नमदगिरी निवासी सुनील देवांगन (उम्र 30 वर्ष) घर से घूमने निकले और रात भर लौटकर नहीं आए। अगली सुबह भाई विजय शौच के लिए सोहन के खेत गए तो वहां खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सरपंच पति ने शव की पहचान सुनील के रूप में की। थाना सूरजपुर में मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने हत्या की पुष्टि की। इसके बाद अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत धारा 302 भादवि में केस दर्ज हुआ।

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विवेचना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विमलेश दुबे ने संभाली। मौके पर डॉग स्क्वायड बुलाया गया, जहां कुत्ता सीधे मृतक के कमरे से पत्नी लक्ष्मी की ओर दौड़ा और भौंकने लगा। मुखबिरों से लक्ष्मी के रामकुमार केवट से अवैध संबंधों की जानकारी मिली। पूछताछ में लक्ष्मी टूटी और कबूल किया कि पति को शक था, झगड़े होते थे। रामकुमार के साथ मिलकर योजना बनाई, गमछे से गला दबाकर हत्या की और लाश खेत में फेंक दी। फॉरेंसिक सबूत, कॉल डिटेल्स और लास्ट सीन थ्योरी से केस मजबूत हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई।

अपर लोक अभियोजक के.के. नाविक ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी कर रामकुमार और लक्ष्मी को धारा 302/34 भादवि में उम्रकैद + 10-10 हजार जुर्माना, तथा धारा 201/34 में 2 साल सश्रम कारावास + 10-10 हजार जुर्माना सुनाया। कुल जुर्माना 20-20 हजार रुपये प्रति आरोपी।

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