प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला-हमसे पूछे बिना प्रतिबंध न हटाएं

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By Aaj 24

 दिल्ली ,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक स्कूल बंद करने पर फैसला लें। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए।

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इसी मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए।

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हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।

  • स्टेज I ‘खराब’ (AQI 201-300)
  • स्टेज II ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
  • स्टेज III’गंभीर’ (AQI 401-450)
  • स्टेज IV ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450)

हम यह देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार स्टेज 3 कैसे लागू कर रही है?

केंद्र: जब AQI 300 से 400 के बीच होता है तो स्टेज 3 लागू कर दी जाती है।

कोर्ट: जब यह इस रेंज में पहुंच गया तो स्टेज 3 लागू कर दिया जाता है। आप 3 दिन की देरी कैसे कर सकते हैं? हमें गाइडलाइन बताइए।

सुप्रीम कोर्ट: स्टेज 2 कब लागू की गई थी। यह 300 के पार कब पहुंचा।

केंद्र: 300 के पार 12 नवंबर को गया।

सुप्रीम कोर्ट: तो आपने 3 दिन इंतजार किया?

केंद्र: हमें मौसम विभाग ने बताया था कि यह कुछ दिनों में नीचे आ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट: क्या ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कोई मौसम विभाग पर भरोसा कर सकता है? आप 3 दिन देरी कैसे कर सकते हैं?

केंद्र: अब तो स्टेज 4 लागू हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट: अब दिल्ली सरकार हमें बताए कि आप इसे कैसे लागू कर रहे हैं? हम यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए।

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