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ताल के भाजपा नेता और बलात्कार आरोपी मुकेश पंचोला को इंदौर न्यायालय ने दी जमानत , अधिवक्ता आसिफ कुरैशी के तर्को के आधार पर मिली जमानत

Bharat Sharma

भरत शर्मा की रिपोर्ट 

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रतलाम / इंदौर – : रतलाम के ताल निवासी भाजपा नेता मुकेश पंचोला को इंदौर सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी गौरतलब है कि पांच दिन पूर्व भाजपा नेता पंचोला की गिरफ्तारी हुई थी इंदौर के भंवर कुआं थाने पर शादी का प्रलोभन , यौन शोषण ( बलात्कार) का प्रकरण दर्ज हुआ था , प्राप्त जानकारी अनुसार भाजपा नेता फरियादी युवती को शादी का प्रलोभन देते हुए उसका यौन शोषण कर रहे थे , जिससे युवती ने उनके विरुद्ध निम्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था

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अधिवक्ता आसिफ कुरैशी के तर्कों से सहमत हुई कोर्ट पांच दिन में हुई जमानत

प्राप्त जानकारी अनुसार हाई कोर्ट अधिवक्ता आशिफ कुरैशी के तर्को के आधार पर कोर्ट सहमत हुई थी , जिस के आधार पर भाजपा नेता पंचोला को पांच दिन बाद जमानत दी गईं है , कुरैशी हाई कोर्ट अधिवक्ता के साथ ही रतलाम बार एसोसिएशन के नामित सदस्य भी है

हाई कोर्ट अधिवक्ता कुरैशी जिनके द्वारा पैरवी की गई

हाई कोर्ट अधिवक्ता आसिफ कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा नेता पंचोला की जमानत कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली है , जमानत मुचलका प्रस्तुत करते ही जेल से रिहा किया जाएगा पंचोला के परिवार के सदस्यों ने बताया कि माननीय न्यायालय से बड़ी जीत हुई है , बीते दिन राजनीतिक षडयंत्र और झूठे आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है

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