Skip to main content

AAJ24

[state_mirror_header]

पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Aaj 24
By Aaj 24

दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पूजा पर UPSC एग्जाम में धोखाधड़ी और OBC और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है।

- Advertisement -

UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस चंदर धारी सिंह की बेंच ने 27 नवंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

- Advertisement -

इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पूजा पर लगे आरोप गंभीर हैं। पूरी साजिश का खुलासा करने और इसमें अन्य लोगों के शामिल होने की पुष्टि के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती…एक ही इवेंट कंपनी को ठेका:वॉट्सऐप चैटिंग की जांच

See also  देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, BJP विधायक दल की बैठक में लगी मुहर
Share This Article