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अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संजीव मंडल को आजीवन कारावास; जानिए क्या था पूरा मामला?

Priyanshu Ranjan

अंबिकापुर। शहर के चर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी संजीव मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।

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अक्षत अग्रवाल हत्याकांड ने वर्ष 2024 में अंबिकापुर में सनसनी फैला दी थी। अक्षत अग्रवाल का शव शहर से लगे जंगल क्षेत्र में उसकी कार के भीतर मिला था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संजीव मंडल को गिरफ्तार किया था।

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चर्चित हत्याकांड में आया फैसला

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी संजीव मंडल को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद मामले को लेकर चल रही लंबी न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।

अक्षत अग्रवाल की हत्या के बाद पुलिस जांच में कई अहम तथ्य सामने आए थे। तत्कालीन जांच में पुलिस ने संजीव मंडल को घटना का आरोपी बताया था और उसके कब्जे से मृतक की कुछ वस्तुओं सहित अन्य सामग्री बरामद होने की जानकारी दी थी।

हत्या के बाद सामने आया था पेचीदा मामला

घटना के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी संजीव मंडल ने एक ऐसा दावा किया था, जिसने पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दावा किया था कि अक्षत ने ही उसे अपनी हत्या करने के लिए कहा था। इस दावे को लेकर मृतक के परिजनों ने भी सवाल उठाए थे और मामले की गहन जांच की मांग की थी।

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मामले की जटिलता को देखते हुए बाद में पुलिस ने आरोपी के नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षणों के लिए न्यायालय से अनुमति भी मांगी थी।

परिवार को न्याय की उम्मीद

अदालत के फैसले के बाद अक्षत अग्रवाल के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। चर्चित हत्याकांड में दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

अक्षत अग्रवाल हत्याकांड ने अंबिकापुर ही नहीं, पूरे सरगुजा क्षेत्र में काफी चर्चा पैदा की थी। अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले को लेकर चली लंबी कानूनी प्रक्रिया का एक अहम अध्याय पूरा हुआ है।

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