रायपुर, 3 नवंबर 2025।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा नकली दवाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक, गरियाबंद द्वारा ‘बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फार्मूला’ नामक सिरप का नमूना जांच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसमें बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख नहीं था।
प्रयोगशाला जांच में यह सिरप अमानक और नकली पाया गया। लेबल में दर्ज निर्माता फर्म से संपर्क करने पर पता चला कि संबंधित औषधि उनके द्वारा निर्मित ही नहीं की गई थी।
इस आधार पर औषधि को नकली घोषित करते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के संचालक सीताराम साहू को गिरफ्तार किया गया।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नकली या संदिग्ध दवाओं की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध औषधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।
