भरत शर्मा की रिपोर्ट
आलोट। ताल निवासी भाजपा नेता मुकेश पंचोला को इन्दौर सत्र न्यायालय से मिली रिहाई। भाजपा नेता मुकेश पंचोला ने दुरभास पर पत्रकार राजेन्द्र देवड़ा को बतया कि बीते दिनो मेरे साथ राजनैतिक षडयंत्र के चलते मुझे झूठे आरोप में दिनांक 30/07/25 को इन्दौर निवासी महिला से शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए गए थे
भाजपा नेता मुकेश पंचोला को थाना भवरकुंवा इन्दौर व्दारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जबकि फरियादी के साथ कोई यौन शोषण मुकेश पंचोला व्दारा नही किया गया
पंचोला ने बताया कि मेरे मध्य आपसी व्यवसायिक मनमुटाव हुआ था।जिसकी शिकायत मौखिक रूप से फरियादी की ओर से थाना भंवरकुंवा में की गई थी लेकिन राजनैतिक विद्वेषपूर्ण और मुकेश पंचोला के विरोधियों के प्रभाव में उक्त प्रकरण को बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया जबकि ऐसी कोई घटना मुकेश पंचोला व्दारा नही कि गई। जिसमे मुकेश पंचोला की ओर से अधिवक्ता आसीफ कुरैशी रतलाम व्दारा सत्र न्यायालय इन्दौर में जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 04/08/2025 को न्यायालय में तर्क किये गये जिस पर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश इन्दौर व्दारा अधिवक्ता कुरैशी के तर्को से सहमत होकर जमानत आवेदन स्वीकार कर मुकेश पंचोला को रिहा किये जाने का आदेश दिया गया तथा न्यायालय समय समाप्त होने की वजह से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्र न्यायालय के आदेशानुसार जमानत प्रस्तुत नही हो पाने से अगले दिन दिनांक 5/8/2025 को मुकेश पंचोला की ओर से बंध पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे रिहा किया गया
उक्त संपूर्ण प्रकरण पूंर्णत: असत्य रुप से मुकेश पंचोला को विध्दिषपूर्ण फसाने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से फरियादीया की शिकायत पर बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया था उक्त संबध में फरियादियां की ओर से भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने तथ्य प्रकट किये गये जिस पर अपर न्यायाधीश व्दारा मुकेश पंचोला को जमानत मिल पाई इस झूठे आरोपो से मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था मुझे न्याय मिला।