भरत शर्मा की रिपोर्ट
नगर निगम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें
संपत्ति कर की वसूली में अधिनियम की धारा 145 से 149 के उपबंधो का पालन नहीं किया गया
रतलाम नगर निगम रतलाम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्ति कर की वसूली में नियमों का पालन नहीं कर , भवन मालिकों से 5 गुना अवैध वसूली की जा रही है । पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर प्रमुख सचिव ने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिए ।
सकलेचा ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि नगर निगम रतलाम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 145 से 149 के उपबंधों का पालन नहीं करते हुए , संपत्ति कर की वसूली में गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है । तथा भवन मालिकों से पांच गुना अवैध वसूली की जा रही है ।
सकलेचा के पत्र पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल तथा आयुक्त नगर निगम रतलाम को पत्र क्रमांक 2423/2883961/2025/18.3 दिनांक 30/6/2025 द्वारा निर्देश दिया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए , की गई कार्रवाई से माननीय पूर्व विधायक एवं विभाग को अवगत करावे* ।
सकलेचा ने कहा की नगर निगम द्वारा अवैध वसूली में अपनी गलती को छुपाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अधिनियम की धारा 145 से 149 को निरस्त होने का उल्लेख किया था । उसी को लेकर सकलेचा ने प्रमुख सचिव को शिकायत की थी कि नगर निगम मनमाने तरीके से नियमो की व्याख्या कर रहा है । और अधिनियम में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं कर रहा है ।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया एवं नगर निगम में नेता प्रतीपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम तत्काल अवैध वसूली बंद करे तथा जिन नागरिकों से 5 गुना अवैध वसूली की गई है , उसे वापस करें । उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम ने मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी ।
कटारिया तथा वर्मा ने जनता से कहा है कि नगर निगम द्वारा की जा रही अवैध वसूली जमा नहीं करें ।