नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च अध्ययन करने से न रोक सकें. पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकली एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश पाने वाला कोई भी छात्र ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा. इस योजना को एक सरल, पारदर्शी और छात्र के अनुकूल प्रणाली के जरिए संचालित किया जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल होगा.
यह योजना देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जैसा कि एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है – जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान, सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं; राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान एनआईआरएफ में 101-200 रैंक पर हैं और सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान. इस सूची को हर साल नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा. इसकी शुरुआत 860 योग्य क्यूएचईआई से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे.
7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए छात्र बकाया डिफ़ॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा. इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.