नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को इस बात को लेकर सचेत किया है कि दहेज प्रताड़ना के आरोपों के मामले को गहन तरीके से परीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पति के दूर के रिश्तेदारों को उसमें बिना कारण न लपेटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार ने पति के कजन और उनकी पत्नी (कजन ब्रदर और उनकी पत्नी) के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। इस मामले में महिला के पिता ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी और महिला के ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धारा-498ए के तहत केस दर्ज किया गया था।
दहेज प्रताड़ना में पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह न लपेटे-सुप्रीम कोर्ट
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