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अम्बिकापुर : जिले में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई, 8 वाहन जब्त

Priyanshu Ranjan

अम्बिकापुर 15 अक्टूबर 2026

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जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में  14 एवं 15 अक्टूबर 2026 को खनिज अमले द्वारा अंबिकापुर एवं सीतापुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना अभिवहन पास के खनिज रेत एवं ईंट का परिवहन करते पाए जाने पर तीन टिपर और पांच ट्रैक्टर सहित कुल आठ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जिला खनि अधिकारी ने बताया कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर तीन टिपर वाहनों को जब्त कर कलेक्टर परिसर अंबिकापुर में रखा गया है, जब्त वाहनों में CG 15 EK 4164 टीपर वाहन मालिक अभिषेक वर्मा,  CG 15 EK 2457 वाहन मालिक सुमित गुप्ता, CG 15 DN 7006 वाहन मालिक सी.पी. शुक्ला शामिल है। वहीं, पांच ट्रैक्टरों के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज कर उन्हें जप्त कर सीतापुर थाना परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है, जिसमें CG15 AC 1242 ट्रेक्टर वाहन मालिक चन्द्रमणी सिंह, महेन्द्रा शोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक अर्जुन यादव, सोनालिका शोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक शंकर खलखो, महेन्द्रा शोल्ड लाल ट्रेक्टर वाहन मालिक दाउत लकड़ा, महेन्द्रा शोल्ड लाल ट्रेक्टर वाहन मालिक अर्जुन यादव शामिल है।

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बताया गया कि इन सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में 22 जून 2026 को किए गए संशोधन के अनुसार, नियम 71(3) के तहत शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रशमन राशि न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2,000 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, वसूल की जाएगी। संबंधित मामलों में खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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