नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में आज दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अपराध न केवल पीड़िता के खिलाफ है, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था की आत्मा को झकझोरने वाला है। ऐसे मामलों में नरमी न्याय के उद्देश्य के विपरीत होगी।
गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह साफ संकेत मिला है कि जघन्य अपराधों में दोषियों को कानूनी राहत देना आसान नहीं होगा।

