तीन आरोपियों को पूर्व में भेजा गया था न्यायिक रिमांड पर
अंबिकापुर । अंबिकापुर पुलिस ने घुटरा पारा स्थित उचित मूल्य की टीम दुकानों में ग़बन करने वाले दो अन्य आरोपी को भी गिरफ़्तार कर लिया है । इससे पूर्व पुलिसने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है ।
मामले की जानकारी देते हुए अंबिकापुर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार मिश्रा, पिता श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, सहायक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा अम्बिकापुर ने 07 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली अम्बिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि सहायक खाद्य अधिकारी, अम्बिकापुर (ग्रामीण) के साथ मिलकर जन कल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 का संयुक्त रूप से जांच किया गया।
जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन कलेक्टर (खाद्य शाखा), अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में सभी दुकानों में चावल 1631.29 क्विंटल राशि 61,62,267.96 रुपये, शक्कर 10.43 क्विंटल राशि 49,160.62 रुपये तथा चना 48.34 क्विंटल राशि 2,92,692.09 रुपये कुल खाद्यान्न राशि 64,94,120.67 रुपये की कमी पाई गई।
कमी हेतु जिम्मेदार उक्त तीनो दुकानों के संचालक, अध्यक्ष पवन सिंह, उपाध्यक्ष सुनिता पैकरा, सहायक विक्रेता फरहान सिद्दीकी एवं सैफ अली द्वारा शासन द्वारा आम जनता को वितरण किए जाने वाले चावल, शक्कर एवं चना का गबन किया गया। आवेदक की रिपोर्ट पर थाना अम्बिकापुर में अपराध क्रमांक : 742/2025
धारा : 420, 409, 120-बी भा.दं.सं. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी सुनिता पैकरा को 15 अक्टूबर 2025 को 14:30 बजे, आरोपी मुकेश यादव को 12 नवंबर 2025 को 11:30 बजे तथा फरहान सिद्दीकी को 04 दिसंबर 2025 को 13:24 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था एवं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी।
23 दिसंबर 25 को थाना कोतवाली अम्बिकापुर पुलिस टीम को पवन सिंह एवं सैफ की छुपे होने की सूचना मिली जिसपर पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर घेराबंदी कर पवन सिंह, पिता स्व. दीप नारायण सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी घुटरापारा, पानी टंकी रोड, थाना कोतवाली अम्बिकापुर तथा सैफ अली, पिता इरशाद अली, उम्र 26 वर्ष, निवासी घुटरापारा, पानी टंकी के नीचे, थाना कोतवाली अम्बिकापुर को हिरासत में लेकर दोनो आरोपियों से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया।
प्रकरण की विवेचना में अग्रिम कार्यवाही करते दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

