AAJ24

[state_mirror_header]

Ratlam News ; अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल ने की बड़ी धोखाधड़ी ; जिला उपभोक्ता फोरम ने माना दोषी ,दिया हर्जाना देने का आदेश : उपभोक्ता को बेच दी पुरानी बाइक

Bharat Sharma

भरत शर्मा की रिपोर्ट

- Advertisement -

रतलाम/अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल ने अपने एक उपभोक्ता को झांसा देकर पुरानी बाइक बेच दी। उपभोक्ता को 2024 मॉडल बताकर 2023 की होंडा शाइन थमा दी गई।बीमा भी नए मॉडल के नाम पर करवा दिया गया, लेकिन हकीकत सामने आई RTO के रजिस्ट्रेशन कार्ड में।जब उपभोक्ता ने इस पर आपत्ति जताई तो उसके साथ दुर्व्यवहार तक किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इस धोखाधड़ी को सेवा में कमी मानते हुए अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल को 11,490‌ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल पर इस तरह के आरोप पूर्व में भी लगते रहे है।

- Advertisement -

यह था पूरा मामला

एडवोकेट रोहित शर्मा के मुताबिक तारीख़ 9 अप्रैल 2024 को उपभोक्ता मिथलेश राजपुरोहित ने रतलाम स्थित अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल से 2024 मॉडल की होंडा शाइन बाइक खरीदी। कंपनी ने 2024 के मॉडल का बीमा (United India Insurance Co.) भी करवा दिया और यकीन दिलाया कि बाइक एकदम नया मॉडल है। उसी के हिसाब से पैसे लिए लेकिन जब RTO विभाग से वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, तो असली पर्दाफाश हुआ। RC में बाइक का मॉडल 2023 अंकित था।

उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार

जब मिथलेश ने कंपनी से संपर्क किया तो न केवल जवाब टाल-मटोल वाला मिला, बल्कि दुर्व्यवहार तक किया गया।उपभोक्ता फोरम ने दिया हर्जाना देने का आदेश

परेशान होकर मिथलेश राजपुरोहित ने अपने अधिवक्ता रोहित अशोक शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, रतलाम में परिवाद दायर किया। रोहित शर्मा ने पैरवी करते हुए तथ्य सामने रखे जिसपर सुनवाई के बाद फोरम ने कंपनी को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना।

See also  रतलाम में जिला युवा कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका ; घंटी बजाकर किया विरोध,मोमबत्ती जलाकर दो मिनट का रखा मौन

फोरम ने आदेश दिया है कि अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल को उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान करना पड़ेगा। 6490/- वाहन के डिप्रिसिएशन के मद में और 5000/- मानसिक पीड़ा और वाद व्यय इस तरह कुल 11,490/- का भुगतान 60 दिनों में करना होगा।

Share This Article